छत्तीसगढ़ जिला जशपुर स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों की वेकेंसी | CG JASHPUR HEALTH DEPARTMENT VACANCY 2022

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01. रूचि की अभिव्यक्ति से संबधित समस्त दिशा निर्देश जिले के वेबसाइट

www.jashpur.nic.in में उपलब्ध है।

02. उपरोक्त पदों हेतु वेतनमान परकाम्य (Negotiable) होगी।

03 अभ्यर्थी का MCI में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

04. चयनित विशेषज्ञ / चिकित्सकों को पदस्थापना स्थल में नियमित तौर पर निवास कर सेवा देना होगा, अन्यथा की स्थिति में सेवा समाप्त कर दिया जायेगा।

05. आयु सीमा दिनांक 01/01/2022 को न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष होना चाहियें। उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापित करने हेतु दसवी बारहवीं की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

06. नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधार पर की जावेगी, जिस हेतु अनुबंध संपादित किया जावेगा। सेवाकाल 01 वर्ष होगा, जिसे दोनो पक्षों की सहमति से आगे बढाया जा सकेगा।

07. संविदा के अधीन नियुक्ति व्यक्ति को 01 वर्ष में 18 दिन का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की अवकाश की पात्रता नही होगी।

08 पद पर नियमित नियुक्ति होने, डी.एम.एफ. की स्वीकृति / उपलब्धता न होने, संविदा अवधि समाप्त होने पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

09. डी.एम. एफ. मद की राशि प्राप्त होने के पश्चात ही वेतन का भुगतान किया जावेगा।

10. संविदा नियुक्ति नियम के अन्तर्गत सेवाकाल समाप्त होने के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन जमा कर / देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।

11. संविदा नियुक्ति व्यक्ति छत्तीसगढ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1985 से शासित होंगे।

12. संविदा नियुक्त कर्मचारी को सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा सेवक के रूप में जितने अवधि तक सेवा दी गई है। उस अवधि के लियें किसी भी पेंशन, उपादान या मृत्यु का लाभ आदि की पात्रता नही होगी।

13. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कियें गयें अधिकारी / कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन या गोपनीय प्रतिवेदन लिख जावेगा कार्य संतोषप्रद न होने की स्थिति में सेवा से पृथक किये जाने हेतु शासकीय पक्ष स्वतंत्र होगा।

14. इन नियमों में नियुक्त कोई भी व्यक्ति निजी प्रेक्टिस नही कर सकेगा। नॉन प्रेक्टिस भत्ता निश्चित एवं समेकित वेतन में शामिल है। उन्हें नॉन प्रेक्टिस भत्ता (NPA) देय नही होगा।

15. इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्तिको किसी भी प्रकार का स्थान्तरण अथवा स्थान परिर्वतन के हकदार नही होगा।

16. एक माह से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पायें जाने पर सेवाएं स्वमेय समाप्त मानी जावेगी।

17. अभ्यार्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच (सत्यापन ) का कार्य कार्यालय द्वारा किया जावेगा । प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पायें जाने पर उम्मीदवार का चयन निरस्त किया जा सकेगा।

18. रूचि के अभिव्यक्ति के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार केवल चयन समिति के पास सुरक्षित होगा ।

19. संविदा नियुक्ति चिकित्सक / कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के 10 दिन के अंदर जिला मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सा परिक्षण में योग्य नही पायें जाने पर सेवा समाप्त मानी जावेगी।

20. आवश्कता अनुसार पदों की संख्या में परीर्वतन किया जा सकता है।

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