जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद छत्तीसगढ़ में वेकेंसी | DISTRICT AND SESSION COURT BALOD CHHATTISGARH VACANCY 2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 20.01.2023 की संध्या 5.00 बजे तक (केवल, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से)

 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद की स्थापना में निम्नानुसार, स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं सहायक ग्रेड तीन के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :

 

विभाग

कार्यालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला बालोद (छ०ग०) 
फोन एवं फैक्स नं.: 07749223077 
ई-मेल: [email protected]
 

पदों की संख्या

कुल 3 पद 
 

पदों के नाम 

सहायक ग्रेड-तीन (साक्ष्य लेखक एवं आदेशिका लेखक)
वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल 4,  रूपये 19500-62000
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम् कम्प्यूटर ज्ञान ।
हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी ।)
स्टेनोग्राफर (हिन्दी)
(1) वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 रूपये 28700-91300
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र ।
किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [डी.सी.ए.] प्रमाण पत्र के साथ एम. एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम् कम्प्यूटर ज्ञान ।
हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।

अंतिम तिथि 

20.01.2023

आवेदन कैसे करें

आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर वह आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो, स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर प्रेषित किया जाये जैसे कि स्टेनोग्राफर हिन्दी / सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो
प्रेषित किया जाने वाला आवेदन पत्र कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला- बालोद [छ0ग0] के पता पर प्रेषित किया जावे। केवल वह आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे, जो कि स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किये गये हों
और इस कार्यालय को दिनांक 20.01.2023 की संध्या 05.00 बजे तक प्राप्त हो गये हों। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त हुए आवेदन पत्र पर कोई विचार नही किया जाएगा।
दिनांक 20.01.2023 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
 

नियम एवं शर्तें

रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन होना चाहिए (कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये लागू नहीं है}
स्टेनोग्राफर (हिन्दी) एवं सहायक ग्रेड तीन के चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 03 वर्ष (तीन वर्ष ) की परीविक्षा अवधि पर की जायेगी इस परीविक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम 70% 80% 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में देय होगा, किंतु परीविक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों के तरह प्राप्त होंगे। चयनित उम्मीदवारों को बालोद जिले के जिला न्यायालय / बाह्य न्यायालयों में नियुक्ति की जा सकेगी।
चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त की जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।
उपरोक्त पदों पर नियुक्ति आदेश उपरांत पदभार ग्रहण करने के पूर्व, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा / निगम / मण्डल / उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दिया जा सकेगा।
कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
अभ्यर्थी को किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया हो तो वह अपात्र माना जायेगा।
 
 
 
 
 
 
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