छत्तीसगढ़ जिला रायपुर के आईटीआई में विभिन्न पदों के लिए वेकेंसी | ITI SADDU RAIPUR CHHATTISGARH VACANCY 2022

टीप:- इंजीनियरिंग शाखाओं की समतुल्यता / समकक्षता का निर्धारण प्रचलित विभागीय मर्ती नियम छ, ग. औद्योगिक प्रशिक्षण (अरापत्रित) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 15 मई 2019 के अनुसार किया जावेगा। CG LATEST JOB

अंको का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया:-

1. जिन पदों के लिये सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदों के लिये एक वर्षीय सी.टी.आई. / ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता की अंकसूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। (अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

2. सी.टी.आई. / ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। (अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

3. जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान (एल. एम. व्ही.) का वैध लाइसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

उपरोक्त मेहमान प्रवक्ता को आमंत्रित किये जाने की संपूर्ण कार्यवाही मेहमान प्रवक्ता हेतु संचालक, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार किया जावेगा।

नियम एवं शर्ते :-

1. आवेदन निर्धारित प्रारूप एवं हार्ड कापी में ही जमा करें संलग्न सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित किया जाये।

2. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों का भली-भाँति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना

नहीं दी जाएगी। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी स्वयं आवेदक की होगी। 3. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

4. पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई अथावा समाप्त की जा सकती हैं।

5. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक/ कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सड्डू रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड – 492014 में दिनांक- 05/12/2022 तक कार्यालयीन समय में केवल हार्ड कापी में जमा किया जा सकता है, सॉफ्ट कापी / ई-मेल स्वीकार्य नहीं किया जायेगा। नियत तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. लिफाफे के ऊपर आवेदित संस्था का नाम एवं व्यवसाय / विषय का नाम स्पष्ट उल्लेखित करें। अलग-अलग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं व्यवसायों / विषयों के लिये अलग-अलग आवेदन जमा करना होगा।

7. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई. / ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता ( आईटीआई / डिप्लोमा / डिग्री) के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा। सी.टी.आई. / ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।

8. चयन मेरिट आधार पर होगा। चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी। चयन उपरांत दूरभाष आदि द्वारा सूचना के आधार आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य कराना होगा।

मेहनमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

9. चयन उपरांत दूरभाष आदि द्वारा सूचना प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि तक कर्त्तव्य पर उपस्थित न होने पर उनका चयन निरस्त माना जावेगा।

10. मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य सतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।

11. आवेदन पत्र में आवेदक आपना मोबाईल नंबर सही एवं स्पष्ट भरें दिये गए मोबाईल नंबर पर संपर्क नहीं हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

12. चयनित आवेदकों / मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान यदि उस पद के विरूद्ध शासन द्वारा नियमित / स्थानांतरित / संविदा नियुक्ति की जाती है तो मेहमान प्रवक्ता की सेवाएं / मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वयमेव समाप्त की जावेगी।

13. संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण छ.ग. रायपुर के निर्देशानुसार प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रति घंटे रु. 125/- (रूपये एक सौ पच्चीस मात्र ) की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घण्टे के मानदेय का प्रावधान है। प्रतिमाह अधिकतम रू. 13000 /- (रूपये तेरह हजार मात्र) मानदेय देय होगा। जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनसार परिवर्तनीय होगा।

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