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केस वर्कर (व्यक्तिगत सेवा प्रदाता) के रूप में कार्य करने हेतु पात्र आवेदकों के लिए भर्ती सूचना
भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा धमतरी जिले में “सखी” वन स्टॉप सेंटर स्थापना की स्वीकृति दी गई है। “सखी” वन स्टॉप सेंटर में दैनिक कार्यों के संचालन व सभी सुसंगत कार्यवाहियों के लिए सेवा प्रदाता नियुक्त किया जाना है।
इस हेतु पात्र आवेदकों (व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं) से निम्नानुसार उल्लेखित कार्यो / पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए दिनांक 14 अक्टूबर 2022 को वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से चयन की कार्यवाही की जावेगी। पात्र महिला आवेदक दिनांक 14.10.2022 को जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग धमतरी के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
विभाग का नाम
कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-धमतरी
E-Mail ID :[email protected]
Phone No. 07722-232353
रिक्त पदों की संख्या
कुल 1 पद
रिक्त पदों के नाम
केस वर्कर
योग्यता / अनिवार्यता
SALARY – 15000/ RS.
उम्र 45 वर्ष
आवेदन की अंतिम तिथि
दिनांक 14.10.2022 को वॉक-इन-इंटरव्यू में निम्नानुसार चरण होंगे :
सुबह 09:30 से दोपहर 12:30 बजे अभ्यार्थियों का आवेदन पंजीयन तथा मूल दस्तावेज सत्यापन
प्राप्त आवेदनों की पात्र-अपात्र की सूची का प्रकाशन पात्र-अपात्र सूची के संबंध में दावा-आपत्ति का आमंत्रण
दोपहर 01:30 बजे
दोपहर 01:30 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक
पात्र-अपात्र सूची के संबंध में दावा-आपत्ति का आमंत्रण
दोपहर 03:30 बजे से शाम 04:00 बजे तक
दावा-आपत्ति निराकरण
शाम 04:30 बजे से
दावा-आपत्ति निराकरण पश्चात् पात्र अभ्यार्थियों की सूची
शाम 05:00 बजे से
साक्षात्कार प्रारंभ
आवेदन कैसे करें
वाक इन इंटरव्यू में सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना हैं
आवश्यक डॉक्यूमेंट / दस्तावेज यदि जरुरी है
- 5 वीं
- 8 वीं
- 10 वीं
- 12 वीं
- स्नातक
- स्नातकोत्तर
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- परिचय पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- पैन कार्ड
- रोजगार पंजीयन
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जाति सत्यापन
- जन्म प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र
- समस्त डिग्री / प्रमाण पत्र
- वेकेंसी के सम्बंधित पद के योग्यता अनुसार डिग्री
अन्य नियम एवं शर्तें
1. चयनित सेवा प्रदाता तथा जिला कलेक्टर / जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला धमतरी के मध्य 01 वर्ष के लिए अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। अनुबंध में कार्य संतोषजनक पाये जाने योजना संचालन की निरंतरता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं उपयुक्तता का आंकलन कर यह अनुबंध अगामी अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है।
2. सेवा प्रदाता को एक मुश्त सेवा शुल्क देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन / भत्ते की पात्रता नहीं होगी। यात्रा पर भेजे जाने की दशा में नियमानुसार वास्तविक व्यय अथवा अनुबंध की शर्तों के अनुसार एक मुश्त राशि दी जायेगी।
3. अनुबंध की अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का शुल्क जमा कर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
4. आयु की गणना 01 जनवरी 2022 की स्थिति में की जायेगी ।
5. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य की जायेगी। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने के अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।
6. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ स्वप्रमाणित / सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो, वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची संलग्न किया जाना होगा।
7. अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी स्वप्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
8. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. वॉक-इन-इंटरव्यू में भाग लेने वाले सेवा प्रदाता को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / व्यय भत्ता देय नहीं होगा।
10. निर्धारित तिथि के पूर्व / पश्चात् आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। 11. चयन के संबंध में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
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