जिले में संचालित अंग्रेजी माध्यम के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति, संविदा भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर वाक-इन-इन्टरव्यू के लिए जिला पंचायत कार्यालय सूरजपुर में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं मूल प्रमाण पत्रों के साथ 13 एवं 14 अक्टूबर 2022 को उपस्थित हो सकते है। पदों का विवरण व वाक-इन-इन्टरव्यू की समय सारणी जिले की वेबसाईट www.surajpur.nic.in में देख सकते है।
चयन सूची :
1. नियोक्ता द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 01 (एक) माह के लिए वैध होगी। 2. प्रतीक्षा सूची की वैद्यता चयन सूची जारी होने के दिनांक से 04 (चार) माह के लिए वैध होगी।
3. चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसका चयन किया जाएगा।
4. चयन के संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
नियुक्ति अवधिः
1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 11 नियुक्ति की अवधि – 4(1) के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर संविदा नियुक्ति प्रथम बार तीन वर्ष की कालावधि के लिए की जावेगी तथापि राज्य सरकार, आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात संविदा नियुक्ति की कालावधि को नियमानुसार बढ़ाते हुए संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगी।
अन्य निर्देश :
1. नियुक्त उम्मीदवारों को उनके पद के अनुसार शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते देय होंगे।
2. संविदा नियुक्ति प्रति वर्ष विद्यालय की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा।
3. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए
पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
4. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. इस नियम के उप-नियम ( 2 ) के अंतर्गत उल्लेखित मामलों को छोड़कर संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक केलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्त होने अथवा सेवोन्मुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर की जायेगी।
7. संविदा नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी। 8. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी सूरजपुर जिले की वेबसाईट www.surajpur.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।
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